ITR Filing 2026 / नई दिल्ली: भारत के करोड़ों करदाताओं (Taxpayers) के लिए साल 2026 एक बड़ी राहत लेकर आया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया को इतना सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं कि अब टैक्स भरना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगेगा।
अक्सर करदाता ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के चयन में उलझ जाते थे, लेकिन अब ‘कॉमन आईटीआर फॉर्म’ (Common ITR Form) और एआई-संचालित (AI-driven) प्रोसेसिंग के जरिए यह काम चुटकियों में हो सकेगा। यदि आप भी यह सोच रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग कब शुरू होगी और अंतिम तिथि क्या है, तो यह लेख आपके लिए ही है। यहाँ हम नए नियमों, जरूरी तारीखों और ऑनलाइन फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे।
1. ITR फाइलिंग 2026: क्या हैं बड़े बदलाव?
सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को ‘फेसलेस’ और ‘पेपरलेस’ बनाना है। इस साल के प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं:
A. कॉमन आईटीआर फॉर्म (Common ITR Form):
अब अलग-अलग श्रेणी के लिए अलग फॉर्म खोजने की जरूरत शायद न पड़े। सरकार ने ITR-1 और ITR-4 को छोड़कर बाकी सभी फॉर्म्स (ITR-2, ITR-3) को मर्ज करके एक ‘कॉमन फॉर्म’ का प्रस्ताव दिया है। इससे करदाता को फॉर्म चुनने में होने वाली दुविधा खत्म हो जाएगी।
B. एआई और प्री-फिल्ड डेटा (Pre-filled Data):
जब आप E filing portal पर लॉगिन करेंगे, तो आपकी सैलरी, ब्याज आय (Interest Income), और शेयर बाजार से होने वाले लाभ (Capital Gains) की जानकारी AIS (Annual Information Statement) के जरिए पहले से ही फॉर्म में भरी हुई मिलेगी। आपको बस उसे सत्यापित (Verify) करना होगा।
C. न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) बाय डिफॉल्ट:
2026 में जब आप फाइलिंग करेंगे, तो सिस्टम अपने आप ‘न्यू टैक्स रिजीम’ को चुनेगा। यदि आप पुरानी व्यवस्था (Old Regime) में जाकर HRA या 80C की छूट लेना चाहते हैं, तो आपको इसे मैन्युअली बदलना होगा। याद रखें, नई व्यवस्था में ₹7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है।
2. लोग यह भी जानना चाहते हैं (People Also Ask – विस्तृत उत्तर)
Google पर टैक्स फाइलिंग को लेकर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों के सटीक जवाब यहाँ दिए गए हैं:
Q1. वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि क्या है?
(What is the last date for ITR filing for 2025-26?) उत्तर: वित्तीय वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। यह तिथि उन करदाताओं के लिए है जिनके खातों का ऑडिट (Audit) नहीं होना है (जैसे वेतनभोगी और छोटे व्यवसायी)।
Q2. आईटीआर फाइलिंग कब की जाती है?
(When is ITR filing done?) उत्तर: आईटीआर फाइलिंग एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के समाप्त होने के बाद शुरू होती है। वर्ष 2026 के लिए, फाइलिंग विंडो 1 अप्रैल 2026 से खुलने की उम्मीद है, लेकिन आमतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी मई या जून में फॉर्म-16 (Form-16) मिलने के बाद फाइलिंग शुरू करते हैं।
Q3. कितने लाख पर इनकम टैक्स लगता है?
(Income tax is applicable on how many lakhs?) उत्तर: नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत, यदि आपकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है, तो आप टैक्स स्लैब में आते हैं। लेकिन, धारा 87A के तहत छूट मिलने के कारण, ₹7 लाख तक की वार्षिक आय पर आपको जीरो टैक्स (Zero Tax) देना होता है।
Q4. आईटीआर फाइलिंग कब से शुरू होगी?
(When will ITR filing start?) उत्तर: निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर फॉर्म अप्रैल 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह से उपलब्ध होने की संभावना है।
3. ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें? (E filing Process Guide)
अब आपको किसी CA के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। (यह एक महत्वपूर्ण आउटबाउंड लिंक है)।
- लॉगिन (Login): ‘Income tax e filing login’ बटन पर क्लिक करें। आपका यूजर आईडी आपका PAN Card नंबर होता है।
- E-file चुनें: डैशबोर्ड पर ‘e-File’ > ‘Income Tax Return’ > ‘File Income Tax Return’ पर जाएं।
- वर्ष चुनें: Assessment Year (AY) 2026-27 का चयन करें।
- मोड: ‘Online’ मोड चुनें और आगे बढ़ें।
- वेरिफिकेशन: अपनी आय और कटौती (Deductions) की जानकारी जांचें। प्री-फिल्ड डेटा को AIS से मिलाएं।
- सबमिट और ई-वेरिफाई: फॉर्म सबमिट करने के बाद Aadhaar OTP के जरिए तुरंत ई-वेरिफाई (E-verify) करें। यह सबसे जरूरी स्टेप है, इसके बिना ITR मान्य नहीं होगा।
4. E filing PAN card और आधार का लिंक होना जरूरी
आईटीआर फाइलिंग शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका PAN और Aadhaar लिंक है। यदि ये लिंक नहीं हैं, तो आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है।
5. ITR Filing Status कैसे चेक करें?
रिटर्न भरने के बाद आप यह जानने को उत्सुक होंगे कि आपका रिफंड कब आएगा।
- E filing ITR status: पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘View Filed Returns’ में जाएं।
- यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न ‘Processed’ हुआ है या नहीं। नई तकनीक के कारण अब रिफंड 10 से 15 दिनों के भीतर आने की उम्मीद है।
निष्कर्ष: समय पर फाइलिंग, तनाव मुक्त जीवन
ITR Filing 2026 के नए नियम करदाताओं को सुविधा देने के लिए बनाए गए हैं। 31 जुलाई 2026 का इंतज़ार न करें। जैसे ही आपके पास जरूरी दस्तावेज (फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट) आ जाएं, तुरंत फाइलिंग करें। इससे आप आखिरी समय की वेबसाइट क्रैश और गलतियों से बच सकते हैं। साथ ही, जल्दी फाइल करने पर रिफंड भी जल्दी मिलता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या मुझे ITR फाइल करना चाहिए अगर मेरी आय 5 लाख से कम है?
उत्तर: हाँ, यदि आप लोन लेना चाहते हैं, वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या टीडीएस (TDS) रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो ‘निल रिटर्न’ (Nil Return) भरना बहुत फायदेमंद होता है।
Q2. यदि मैं 31 जुलाई तक ITR नहीं भर पाया तो क्या होगा?
उत्तर: आप 31 दिसंबर 2026 तक ‘बिलेटेड रिटर्न’ (Belated Return) भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ₹5,000 तक की लेट फीस (पेनाल्टी) देनी पड़ सकती है।
Q3. न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या अंतर है?
उत्तर: न्यू रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं लेकिन इसमें 80C (PPF, LIC) और HRA जैसी कटौतियां (Deductions) नहीं मिलतीं। ओल्ड रिजीम में टैक्स दरें अधिक हैं, लेकिन आप निवेश दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं।
Q4. क्या ITR फाइल करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने होते हैं?
उत्तर: आमतौर पर ITR फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना होता। आपको बस दस्तावेज अपने पास सबूत के तौर पर रखने होते हैं ताकि नोटिस आने पर आप उन्हें दिखा सकें।
Q5. ITR-1 और ITR-4 में क्या अंतर है?
उत्तर: ITR-1 वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय ₹50 लाख तक है। ITR-4 उन लोगों के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे (Presumptive Income) से है।
लेखक का परिचय
घनश्याम नामदेव वित्त और कराधान (Taxation) मामलों के जानकार। घनश्याम नामदेव पिछले 10 वर्षों से इनकम टैक्स, जीएसटी और पर्सनल फाइनेंस पर सरल भाषा में लेख लिख रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को अपना टैक्स बचाने और सही निवेश करने में मदद मिली है।
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