जीएसटी पंजीकरण कब आवश्यक है? जानिए पूरी जानकारी

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यदि आप कोई व्यवसाय चलाते हैं, तो आपको GST पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी? इस रिपोर्ट में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। GST भारत में उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे वर्ष 2017 में विभिन्न प्रकार के पिछले अप्रत्यक्ष करों (वैट), सेवा कर, खरीद कर, उत्पाद शुल्क और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर लागू किया गया है। भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा पहले 20 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है. अब 40 लाख से ऊपर का व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।

जीएसटी 2017 के तहत पंजीकरण के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर को 10 लाख रुपये से अधिक रखा गया है। अधिकांश राज्यों को 20 लाख से अधिक राजस्व वाले रेस्तरां के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विशेष श्रेणी के राज्यों में रेस्तरां के लिए वार्षिक राजस्व 10 लाख से अधिक होने पर जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।

यह सभी निर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होता है। जीएसटी तब लागू होता है जब व्यापार लेनदेन एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। GST रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी व्यवसायिक संस्था व्यापार नहीं कर सकती है। नहीं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जीएसटी पंजीकरण के कई प्रकार हैं

जीएसटी पंजीकरण के कई प्रकार हैं। पहला सामान्य करदाता है, जो जीएसटी पंजीकरण की विशेष श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह भारत में कारोबार करने वाले करदाताओं पर लागू होता है। दूसरी कैटेगरी में कंपोजिशन टैक्सपेयर आता है। कंपोजीशन करदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए जीएसटी कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी होती है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

जीएसटी पंजीकरण के लिए आधिकारिक जीएसटी पोर्टल पर जाएं। इसके बाद टैक्सपेयर टैब के तहत ‘रजिस्ट्रेशन नाउ’ विकल्प पर क्लिक करें

इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें। इसके बाद जरूरी डिटेल्स जैसे नाम, पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें

इसके बाद कैप्चा भरकर आगे बढ़ें। मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को दर्ज करें

अब पृष्ठ आपको अस्थायी संदर्भ संख्या दिखाएगा

अब दोबारा जीएसटी सर्विस पोर्टल पर जाएं और टैक्सपेयर मेन्यू के तहत रजिस्टर पर क्लिक करें।

टीआरए का चयन करें। टीआरएन और कैप्चा पंजीकृत करें और फिर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको एक बार फिर ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें

अब आपको अपने जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन की स्थिति दिखाई देगी

दाईं ओर आपको ‘एडिट’ आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

अब विवरण भरें और दस्तावेज़ की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें

वेरिफिकेशन पेज पर क्लिक करें, इसके बाद डिक्लेरेशन चेक करना होगा

अब अपना डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ें, सफल संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा

आपको एक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर दिया जाएगा

अब आप पोर्टल पर एआईएन स्थिति की जांच करें

यह आवश्यक दस्तावेज है

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