आधार लिंक नहीं करने वालों का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा

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सरकार ने एक बयान में कहा कि मतदाता सूची में आधार को लिंक नहीं करने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा और पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है। चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत चुनाव निबंधन अधिकारियों को मतदाता सूची में मतदाताओं के आधार नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक अगस्त से नए और पुराने वोटरों के आधार नंबर लेने का काम शुरू कर दिया है. इसके लिए फॉर्म 6बी पेश किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिज्जू (Kiren Rijju) से पूछा गया था कि वोटर लिस्ट में अपना आधार नंबर नहीं जोड़ने वाले वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे या नहीं?

इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है। आधार लिंक नहीं कराने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे।

हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 95 करोड़ मतदाताओं में से 54 करोड़ मतदाताओं ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ लिया है. चुनाव आयोग मतदाता सूची में आधार को लिंक करते समय यूआईडीएआई (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है।

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