कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को फेसबुक को चेतावनी दी कि वह उसे भारत में ब्लॉक करने का आदेश जारी करने पर विचार करेगा

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को फेसबुक को चेतावनी दी कि वह उसे भारत में ब्लॉक करने का आदेश जारी करने पर विचार करेगा। हाई कोर्ट ने सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक के मामले में सुनवाई के दौरान यह चेतावनी दी. कोर्ट ने कहा कि फेसबुक कर्नाटक पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की पीठ ने बात सुनी। दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकरणकट्टा की रहने वाली कविता ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फेसबुक को आदेश दिया है कि वह एक हफ्ते के भीतर कोर्ट को जरूरी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट पेश करे।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात की जानकारी दे कि एक भारतीय नागरिक को फर्जी मामले में गिरफ्तार किए जाने पर क्या कार्रवाई की गई। मंगलुरु पुलिस को भी मामले की गहन जांच करनी होगी और एक रिपोर्ट पेश करनी होगी।

इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी

कविता ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसका 52 वर्षीय पति शैलेश कुमार 25 साल से सऊदी अरब की एक कंपनी में काम कर रहा है. वह खुद अपने बच्चों के साथ अपने पैतृक स्थान पर रहते हैं। 2019 में, शैलेश ने सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) के समर्थन में अपने फेसबुक पेज पर एक संदेश पोस्ट किया। एक अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट खोल लिया और सऊदी अरब के राजा और इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। शैलेश को जब इस बात का पता चला तो उसने परिजनों को बताया। कविता ने इस बारे में मेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उधर, सऊदी पुलिस ने शैलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कविता की शिकायत के आधार पर मंगलुरु पुलिस ने जांच की। पुलिस ने फेसबुक को पत्र लिखकर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोलने की जानकारी मांगी लेकिन फेसबुक ने कोई जवाब नहीं दिया। 2021 में कविता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच में देरी पर सवाल उठाया था।

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