तमिलनाडु सरकार लाई स्पेशल लाइसेंस, कॉन्फ्रेंस हॉल से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक परोसी जाएगी शराब

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तमिलनाडु में अब किसी भी निजी कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस हॉल या स्पोर्ट्स स्टेडियम में शराब परोसी जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने विशेष लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाइसेंस के लिए सात दिन पहले आवेदन करें।

तमिलनाडु सरकार ने विशेष प्रकार के शराब लाइसेंस के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक, कन्वेंशन सेंटर्स, मैरिज हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और हाउस प्रोग्राम में शराब परोसी जा सकती है। इसलिए मेजबान के पास एक विशेष लाइसेंस होना चाहिए।

शराब का यह विशेष लाइसेंस निर्धारित समय सीमा के आधार पर ही मान्य होगा। यह एक या कुछ दिनों के लिए वैध होगा। स्थान के आधार पर लाइसेंस शुल्क में भी अंतर होगा। निगम में आयोजित एक पार्टी को उच्चतम शुल्क देना होगा। नगर पालिका में थोड़ा कम जबकि अन्य निजी स्थानों पर आयोजन के लिए सबसे कम शुल्क देना होगा।

निगम में आयोजित किसी भी पार्टी जैसे विवाह, कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल में प्रतिदिन 11 हजार रुपये की दर से भुगतान करना होगा. वहीं नगर पालिका में पार्टी के लिए 7500 रुपये और अन्य जगहों के लिए 5000 रुपये लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है.

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