सेबी ने अधिसूचना जारी की: आईपीओ लिस्टिंग का समय 6 दिन से घटाकर 3 दिन किया गया

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सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने IPO लिस्टिंग का समय T+6 से घटाकर T+3 यानी 6 दिन से घटाकर 3 दिन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि सेबी बोर्ड ने 28 जून की बैठक में लिस्टिंग समय को घटाकर 3 दिन करने की मंजूरी दे दी थी।

इस फैसले का मतलब यह होगा कि जो कंपनी पहले IPO बंद होने के 6 दिन में शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती थी, वह अब सिर्फ 3 दिन में लिस्ट हो जाएगी. सेबी के इस फैसले से आईपीओ बाजार में लिस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आएगी और आईपीओ में शेयरों का आवंटन नहीं होने की स्थिति में रिफंड भी जल्द मिल सकेगा।

यह नियम 1 दिसंबर से अनिवार्य हो जाएगा

सेबी ने अधिसूचना में कहा, ये नियम 1 सितंबर, 2023 से स्वेच्छा से लागू किए जाएंगे। वहीं, 1 दिसंबर 2023 से कंपनियों को इस नियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सेबी ने कहा कि यह फैसला सभी बाजार हितधारकों और सार्वजनिक परामर्श के बाद लिया गया है। कंपनियों को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में ही लिस्टिंग टाइमलाइन की जानकारी देनी होगी.

आईपीओ लिस्टिंग के लिए नई समयसीमा

निवेशक आवेदन: आवेदन आईपीओ अवधि के अंतिम दिन (टी डे) शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। अंतिम आवेदन शाम 4 बजे तक इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा सकता है। वहीं, जो निवेशक फिजिकल आवेदन देना चाहते हैं, वे इश्यू के आखिरी दिन दोपहर 1 बजे तक बैंकों में आवेदन जमा कर सकते हैं।

  • आवेदन संशोधन: निवेशक आईपीओ के आखिरी दिन (टी डे) शाम 5 बजे तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।
  • आवेदनों को अस्वीकार करने की अंतिम तिथि: टी+1 यानी आईपीओ बंद होने के अगले दिन शाम 6 बजे तक
  • स्टॉक एक्सचेंज से आवंटन आधार का निर्धारण: टी+1 यानी आईपीओ बंद होने के अगले दिन रात 9 बजे तक।
  • आवंटन की जानकारी: टी+2 यानी आईपीओ बंद होने के अगले दिन रात 9 बजे तक कंपनी की वेबसाइट या मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पर आवंटन की जानकारी देनी होगी.
  • ट्रेडिंग शुरू होगी: T+3 यानी बंद होने के तीसरे दिन लिस्टिंग होगी और शेयरों में ट्रेडिंग शुरू होगी।
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