RPSC पेपर लीक: पेपर लीक करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जब्त की जाएगी संपत्ति, लागू होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

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आरपीएससी वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ जिसके बाद जीके का पेपर रद्द कर दिया गया। पेपर लीक मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। पेपर लीक करने वाले गिरोह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लागू होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गहलोत सरकार ने नकल करने वाले गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि पेपर लीक गिरोह के हर बदमाश के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा. इसमें पकड़े गए बदमाशों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जिससे बदमाशों में भय का माहौल रहेगा।

हेल्पर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. इस नकल में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है।आरोपियों पर NSA, PASA (प्रिवेंटिव ऑफ सोशल एक्टिविटी एक्ट) भी लगाया जाएगा। साथ ही बदमाशों को आर्थिक सहयोग व आश्रय देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जीके की परीक्षा 29 जनवरी को होगी

आपको बता दें कि उदयपुर में शनिवार को आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा में जीके का पेपर लीक हो गया था. चलती बस में पेपर हल करते समय पुलिस ने रोक रहे परीक्षार्थियों को पकड़ लिया। जिसके बाद आरपीएससी ने जीके का पेपर रद्द कर दिया। निरस्त पेपर अब 29 जनवरी को होगा।

आरोपी पांच दिन के रिमांड पर

वहीं, पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई समेत 46 लोगों को गिरफ्तार किया है. कार्यवाहक, आरपीएससी ने परीक्षा से सभी उम्मीदवारों को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन के रिमांड पर ले लिया गया है।

एक पहलू क्या है?

डीजीपी उमेश मिश्रा ने नकल करने वाले गिरोहों पर पासा एक्ट लगाने की बात कही है. जानिए क्या है पासा एक्ट? PASA एक्ट के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिनका अपराध समाज को प्रभावित करता है. इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक प्रकटीकरण के बिना एक वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

एनएसए क्या है?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 बनाया गया। इन कानूनों का संबंध देश की रक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से है। अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, जो एक बड़े समूह या समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस इन बदमाशों को बिना बताए गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए जनता को पुलिस को जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

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