मानहानि मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत, अगली सुनवाई तक सजा पर रोक

0 188
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

मोदी सरनेम मानहानि मामले में फंसे राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने मंगलवार 4 जुलाई को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है. इस मामले की सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी.

 राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

आपको बता दें कि 2019 में कर्नाटक में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ राहुल गांधी के बयान के बाद देश में अलग-अलग जगहों पर उनके खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज किए गए. सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके बयान के लिए दो साल की सजा सुनाई है. इसके चलते राहुल गांधी को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी.

बीजेपी नेता प्रदीप मोदी ने रांची में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस मामले की सुनवाई सांसद-विधायी कोर्ट में चल रही थी. संसद सदस्य अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई की

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.