दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना

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नई दिल्ली: लोकसभा और राज्यसभा (Lok Sabha and Rajya Sabha) अब दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है. अब दिल्ली में यह कानून बन गया है. सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है।

सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। यह 19 मई, 2023 से लागू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 (इसके बाद इसे मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 2 में कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। “उपराज्यपाल” का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।

विधेयक में प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के निलंबन और जांच जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। मणिपुर हिंसा पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बीच दिल्ली सेवा विधेयक 1 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। ज्यादातर विपक्षी दल इस बिल के विरोध में थे. दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद राज्यसभा में वोटिंग हुई, जिसमें दिल्ली सेवा विधेयक 131 वोटों के साथ राज्यसभा में पारित हो गया. बिल के विरोध में 102 वोट पड़े. इससे पहले विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच यह बिल लोकसभा में मौखिक वोट से पारित हो गया था.

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