बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई को सीधी जांच का अधिकार देने की केंद्र सरकार की तैयारी

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केंद्र सरकार अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए एक अलग कानून लाएगी और जांच के लिए किसी राज्य सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। केंद्र सरकार सीबीआई की भूमिका और कामकाज को राष्ट्रीय यानी यूनिफॉर्म बनाने के लिए अलग से कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा। अलग कानून बनने से सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकारों से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी. वर्तमान में CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कार्य कर रही है। इस कानून की सीमाओं पर विचार करने के बाद संसद की स्थायी समिति ने सीबीआई के लिए एक अलग कानून बनाने की सिफारिश की।

समिति ने कहा कि मौजूदा कानून में एजेंसी का दायरा सीमित है। नए कानून में सीबीआई के स्तर, कार्यों और शक्तियों को सुनिश्चित करने और इसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं।
संसदीय समिति की इस सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी.

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