एक छोटी सी गलती और बेकार हो जाएगा पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन है तो इस बात का ध्यान रखें
भारत में विभिन्न करदाताओं की पहचान का एक साधन है। पैन कार्ड एक 10 अंकों की विशिष्ट पहचान अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जिसमें अक्षर और संख्याएँ होती हैं। जो कोई भी भारत में इनकम टैक्स फाइल करता है उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पहचान की पैन प्रणाली आम तौर पर एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो एक भारतीय कर भुगतान इकाई को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है। इसके जरिए किसी व्यक्ति की टैक्स संबंधी जानकारी पैन नंबर में दर्ज की जाती है।
पैन कार्ड
भारत में पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। वहीं, एक व्यक्ति के पास देश में एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड में एक व्यक्ति का पैन नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है। इस कार्ड की एक प्रति पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।
आयकर
पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है। हालांकि, अब आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके पैन कार्ड को बेकार कर सकती है। दरअसल, आयकर विभाग काफी समय से लोगों से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कह रहा है। इसे लेकर आयकर विभाग लगातार जनता को अपडेट कर रहा है। ऐसे में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई है।
आधार कार्ड
आयकर विभाग का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. 1 अप्रैल, 2023 से आधार कार्ड के बिना लिंक किया गया पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और वे इसके साथ आयकर दाखिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आधार कार्ड से लिंक न होने की एक छोटी सी गलती से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।