1 नवंबर से बदल रहे हैं पैसों के नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
कल से साल का ग्यारहवां महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने कई वित्तीय नियमों की समयसीमा के साथ-साथ कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। इन बदलावों और समयसीमाओं का असर आम जनता की जेब पर पड़ता है. आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें और एटीएफ की कीमतें संशोधित की जाती हैं।
इसके अलावा हर महीने कई वित्तीय नियमों की समयसीमा भी आती है. आइए जानें नवंबर महीने में क्या आर्थिक बदलाव होने वाले हैं।
एलपीजी सिलेंडर की कीमत
सरकारी तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करती हैं। खैर, इसी तरह एलपीजी, पीएनजी, एटीएफ और सीएनजी की कीमतें हर महीने की 1 तारीख को संशोधित की जाती हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार इस त्योहारी सीजन में सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखने का फैसला करती है या एक बार फिर कीमतें बढ़ाने का फैसला करेगी।
लैपटॉप आयात गाइड
भारत सरकार ने CSN 8741 श्रेणी के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर छूट दी है। उम्मीद है कि भारत सरकार नवंबर में अपनी गाइडलाइंस में बदलाव का फैसला ले सकती है.
डेरिवेटिव खंड पर लेनदेन शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने इस महीने 20 अक्टूबर, 2023 को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाने का फैसला किया। यह चार्ज S&P BSE सेंसेक्स पर लगाया जाएगा. इसका सीधा असर खुदरा निवेशकों पर देखने को मिलेगा.
एलआईसी पॉलिसी
अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी लैप्स हो गई है और आप इसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आज का मौका है। इसका मतलब है कि लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। एलआईसी ने इस विशेष अभियान में 3,000 रुपये तक की छूट की भी घोषणा की है।
नवंबर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे
नवंबर महीने में कई त्योहार हैं. इसके चलते देश में कई त्योहारों के चलते करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको बैंक छुट्टियों की लिस्ट चेक करने के बाद ही बैंक जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
केवाईसी अनिवार्य है
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 1 नवंबर, 2023 से सभी बीमा धारकों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका दावा रद्द भी किया जा सकता है. इसके अलावा उन्हें कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है.
जीएसटी नियमों में बदलाव
100 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1 नवंबर 2023 के बाद अपने जीएसटी ई-चालान का भुगतान करना होगा।