पुरुषों को बंद करो क्योंकि वे परेशानी पैदा करते हैं, महिलाओं को आज़ाद घूमने दो केरल उच्च न्यायालय

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केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हॉस्टल जेल नहीं है। मेडिकल कॉलेजों को सरकार के नए आदेश का पालन करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़कों और लड़कियों के समान संवैधानिक अधिकार हैं और हॉस्टल में भी लड़के और लड़कियों के लिए सभी नियम कानून समान होंगे. कोर्ट ने कहा कि पुरुषों को बंद करो क्योंकि वे परेशानी पैदा करते हैं, महिलाओं को आजाद घूमने दो।

दरअसल, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छात्राओं ने पिछले महीने उच्च शिक्षा विभाग की उस अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें रात साढ़े नौ बजे के बाद छात्रावास से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि रात साढ़े नौ बजे के बाद लड़कियों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया जबकि लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं थी. केरल उच्च न्यायालय ने छात्राओं के रात साढ़े नौ बजे के बाद छात्रावास छोड़ने पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा, “एक आदर्श समाज में, लड़कियों और महिलाओं को दिन हो या रात किसी भी समय सड़क पर चलने की आजादी होनी चाहिए।”

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, ‘लड़कियों को लड़कों से ज्यादा संवैधानिक अधिकार हैं। उन पर इस तरह का भेदभावपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। छात्रावास जेल नहीं हैं। जज ने कहा कि लड़कों को बंद कर दो क्योंकि वे परेशानी पैदा करते हैं। महिलाओं को आज़ाद घूमने दो। केरल उच्च न्यायालय ने भी सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को सरकार द्वारा 6 दिसंबर, 2022 को जारी किए गए नए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। तदनुसार, कुछ मौजूदा मानदंडों में ढील दी गई और छात्रों को निर्धारित समय के बाद कुछ शर्तों के साथ छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

केरल उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2022 के अंतिम अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हुए कहा, “सरकारी आदेश के अनुसार, लड़कियों और लड़कों दोनों छात्रावासों के लिए गेट बंद करने का समय अब ​​रात 9:30 बजे है। गेट बंद होने के बाद यदि किसी छात्र को छात्रावास से बाहर जाने की जरूरत है, तो वह वार्डन या प्रभारी संकाय की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

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