अग्रिम कर दाताओं के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर

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अग्रिम कर कीकिस्त के भुगतान की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है, जो कुछ ही घंटे दूर है। एडवांस टैक्स की समय सीमा चूकने पर करदाताओं को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। एडवांस टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. अग्रिम कर प्रत्येक तिमाही के अंतिम महीने के 15वें दिन या उससे पहले चार किश्तों में देय होता है। आइए जानते हैं क्या है एडवांस टैक्स और इसे किन करदाताओं को देना पड़ता है।

एडवांस टैक्स क्या है?

अग्रिम कर वह आयकर है जिसका भुगतान वर्ष के अंत के बजाय वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से किया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 के अनुसार, यदि एक वित्तीय वर्ष के लिए आपकी अनुमानित कर देनदारी रु. स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के बाद 10,000 रुपये है, तो आपको अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। इसे कॉर्पोरेट करदाता और गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती या व्यक्तिगत करदाता को भरना होगा।

अग्रिम कर का भुगतान न करने पर जुर्माना क्या है?

अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234बी और 234सी के तहत दंडात्मक ब्याज लागू है। प्रत्येक किस्त पर 1% प्रति माह या उसके भाग का जुर्माना ब्याज लिया जाता है। अग्रिम कर के भुगतान में देरी या कर के भुगतान में चूक होने पर धारा 234बी लागू की जाती है। धारा 234सी व्यक्तिगत अग्रिम कर किस्तों का भुगतान न करने या कम भुगतान करने पर लागू होती है।

एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें?

इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ खोलें।
इसके बाद ई-पे टैक्स पर क्लिक करें और पैन, मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
एडवांस टैक्स विकल्प पर क्लिक करें.
मूल्यांकन वर्ष चुनें और ड्रॉप डाउन से एडवांस टैक्स विकल्प चुनें।
टैक्स राशि दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
इसके बाद पेमेंट विकल्प चुनें और प्रोसीड पर क्लिक करें।
भुगतान करने के लिए अभी भुगतान करें पर क्लिक करें।

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