पैन कार्ड में नाम सही करने की ऑनलाइन प्रक्रिया जानें
अगर पैन कार्ड अगर आपका नाम गलत है तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन कई लोग जब पैन कार्ड बनवाते हैं तो उनके नाम में अनजाने में कोई गलती हो जाती है। अगर आपके पैन कार्ड के साथ भी ऐसा हुआ है तो आज हम आपको इसे घर बैठे ठीक करने का तरीका बताने जा रहे हैं-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर जाएं।
“पैन कार्ड सेवाएँ” टैब पर क्लिक करें।
“पैन कार्ड में परिवर्तन/संशोधन” पर क्लिक करें।
“आवेदन प्रकार” विकल्प से “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” चुनें।
अपना पैन नंबर दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें। अब आपको एक नया पेज दिखेगा. यहां आपको अपने पैन कार्ड को सही करने के लिए जरूरी जानकारी भरनी होगी।
अपने आधार कार्ड या अन्य वैध दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को “आईडी प्रूफ” और “एड्रेस प्रूफ” के रूप में अपलोड करें।
“आवेदन शुल्क” का भुगतान करें।
“सबमिट” पर क्लिक करें।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
वोटर आई कार्ड
राशन पत्रिका
ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन कार्ड में परिवर्तन/सुधार के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
आवेदन पत्र सही ढंग से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
“आवेदन शुल्क” का भुगतान करें।
आवेदन पत्र अपने नजदीकी आयकर विभाग कार्यालय में जमा करें।
ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
वोटर आई कार्ड
राशन पत्रिका
आवेदन
आवेदन शुल्क
पैन कार्ड में नाम सुधार के लिए आवेदन शुल्क
ऑनलाइन आवेदन: 85 रुपये (12.36 प्रतिशत सेवा कर सहित)
ऑफ़लाइन आवेदन: 110 रुपये (12.36 प्रतिशत सेवा कर सहित)
पैन कार्ड में नाम सही करने की प्रक्रिया
एक बार जब आप अपना आवेदन जमा कर देते हैं, तो आयकर विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा। यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपको नए पैन कार्ड की रसीद मिल जाएगी। आपके आवेदन के 15 से 30 दिनों के भीतर नया पैन कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा।