कंपनी को ग्राहक को ख़राब कार बेचना पड़ा भारी, दो नई कार लेने के लिए चुकाने पड़े इतने पैसे

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भारत में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना ग्राहक अदालतों की व्यवस्था की गई है. हालाँकि, अधिकांश लोगों को इस पूरी प्रणाली से जुड़े लाभों के बारे में जानकारी नहीं है। इससे जुड़ा एक दिलचस्प मामला हाल ही में सामने आया है. एक जागरूक ग्राहक ने फोर्ड इंडिया के खिलाफ केस दायर किया और 42 लाख रुपये का भारी मुआवजा पाया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ड इंडिया को ग्राहक को 42 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. कंपनी ने ग्राहक को Ford Endeavour SUV का खराब मॉडल बेच दिया. ग्राहक ने कार कब खरीदी इसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है लेकिन यह BS4 मॉडल थी। ग्राहक ने 3.2L संस्करण खरीदा. कार खरीदने के बाद से ही ग्राहक को लगातार कार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

पंजाब राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत

इसके बाद ग्राहक ने पंजाब राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। ग्राहक की कार में लगातार ऑयल लीकेज की समस्या आ रही थी. इसके बाद राज्य आयोग ने कंपनी को ग्राहक की कार का इंजन बदलने का निर्देश दिया. अदालत ने शिकायतकर्ता को ग्राहक को प्रति दिन 2,000 रुपये का मुआवजा देने के लिए भी कहा है।

इंजन बदलने के बाद भी समस्या बनी रही

कंपनी ने अदालत के निर्देशानुसार इंजन बदल दिया लेकिन ग्राहक की समस्या बनी रही। जब ग्राहक ने दोबारा मामला दायर किया, तो जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को ग्राहक को 42 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा ग्राहकों को 87,000 रुपये का वाहन बीमा भी दिया गया. यानी कंपनी ने ग्राहक को 42,87,000 रुपये की मोटी रकम चुकाई.

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