Income tax department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस नियम में किया बड़ा बदलाव, जान लें वरना मिलेगा चूना

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Income tax department: बैंकों या पोस्ट ऑफिस से जुड़ा बड़ा लेन-देन करने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. टैक्स विभाग की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक ही वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। आयकर विभाग नियम 2022 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए नियम जारी किए हैं जो लागू भी हो गए हैं। इस नियम को अधिसूचित कर दिया गया है।

Income tax department: अब पान-आधार की होगी जरूरत

  • यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
  • एक वित्तीय वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन-आधार को लिंक करना आवश्यक होगा।
  • यदि आप किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या नकद क्रेडिट खाता खोलते हैं तो भी पैन-आधार की आवश्यकता होती है।
  • अगर कोई व्यक्ति चालू खाता खोलता है तो उसके लिए पैन कार्ड भी अनिवार्य होगा।
  • यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाता पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है, तब भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार को लिंक करना होगा।

कर विभाग हुआ सख्त

दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह फैसला नकदी की जालसाजी पर नजर रखने और उसे कम करने के मकसद से लिया है. सरकार ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेनदेन से अपडेट रहता है। अब आधार और पैन को लिंक करने से ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। दरअसल, लेन-देन के दौरान जब आपके पास पैन नंबर होगा तो आयकर विभाग आप पर कड़ी नजर रखेगा।

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