ईडी-सीबीआई मामले में सत्येंद्र जैन की तबादला याचिका पर सुनवाई 9 जून तक स्थगित
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबादला याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब नौ जून को राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी. फिलहाल उनके मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल कर रहे हैं. जैन की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी के नेता जैन को पिछले साल 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में है। जैन पर शेल कंपनियां स्थापित करने और उनके माध्यम से 16 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण करने का आरोप है।
इस मामले में उनकी पत्नी पूनम व अन्य भी आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन अपने मामले में जज बदलने की याचिका पहले ही दाखिल कर चुके हैं। तब विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल उनके मामले की सुनवाई कर रही थीं। जैन का सितंबर 2022 में सुनवाई हुई। फिर उनका केस जज विकास ढुल को सौंपा गया। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि जैन अपना केस विकास ढुल को ट्रांसफर क्यों करना चाहते थे।
उच्च न्यायालय ने छह अप्रैल को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल, कोर्ट ने 22 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वेदिया तो टेस्ट पर असर पड़ सकता है। जैन प्रभावशाली हैं, वे साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया है। हालांकि, उन्हें आरोपित नहीं किया गया है। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया था।