दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में भी पास, पक्ष में 131, विरोध में 102 वोट

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लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है. दिल्ली सेवा विधेयक के पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 102 वोट पड़े. अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है. इसके बाद यह कानून बन जायेगा.

राज्यसभा में वोटिंग से पहले मशीन से वोटिंग के प्रावधान के बारे में बताया गया लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति ने घोषणा की कि मशीन में गड़बड़ी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं है

अमित शाह ने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है. हम यह बिल केंद्र की सत्ता लाने के लिए नहीं बल्कि दिल्ली यूटी सरकार द्वारा केंद्र को दी गई सत्ता के अतिक्रमण को रोकने के लिए लाए हैं। कुछ सदस्यों का कहना था कि केंद्र सत्ता पर कब्ज़ा करना चाहता है. हमें सत्ता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 130 करोड़ लोगों ने हमें सत्ता दी है.

दिल्ली सेवा विधेयक में क्या है?

विधेयक दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन करता है और अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय लेने के लिए एक प्राधिकरण के निर्माण का आह्वान करता है। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है।

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