दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सुजीत की याचिका पर WFI से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगट को डब्ल्यूएफआई तदर्थ पैनल द्वारा दी गई छूट पर भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को आज हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फोगट और पूनिया को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन विशलिन पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए खेल निकाय को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है.
बता दें कि पहलवान फोगाट को मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया था, जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी। इसे लेकर पहलवान निहिल पंघाल और सुजीत कलकल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
वकील ऋषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका में दो श्रेणियों के संबंध में आईओए तदर्थ समिति द्वारा जारी निर्देश को रद्द करने और फोगट और पुनिया को दी गई छूट को रद्द करने की मांग की गई है