दिल्ली उच्च न्यायालय ने एशियाई खेलों के लिए पहलवानों को दी गई रियायत के खिलाफ याचिका खारिज कर दी
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2023 में ट्रायल से छूट दे दी है। इसके बाद पहलवान अविनाश पंघाल और सुजीत कलकलानी ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की. हालांकि, इस याचिका को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
एशियाई खेलों के लिए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ट्रायल से मिली छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंडाल और सुजीत की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि कोर्ट यह तय नहीं करेगा कि सबसे अच्छा पहलवान कौन है?
#Breaking Delhi HC upholds Indian Olympic Associations' decision allowing wrestlers Bajrang Punia and Vinesh Phogat to represent India at the Asian Games without going through the trials.
Wrestlers Antim Panghal and Sujeet Kalkal had challenged the exemption granted to Punia… pic.twitter.com/CzMpKAKN67
— Bar & Bench (@barandbench) July 22, 2023
भारतीय कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति ने हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता फोगाट को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश दिया है। पुनिया 65 किग्रा और फोगाट 53 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। वहीं जूनियर पहलवानों के अलावा ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई. वकील ऋषिकेश बरुहा और अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका में तदर्थ समिति के फैसलों को रद्द करने की मांग की गई है।