पत्नी से डेढ़ लाख का साइबर फ्रॉड, नाराज पति बोला- तलाक, तलाक, तलाक…

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ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को अवैध तरीके से तलाक दे दिया है. पीड़िता की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम महिला अधिनियम, आईपीसी और दहेज रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

अवैध तीन तलाक मामला

जानकारी के मुताबिक, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की 32 वर्षीय महिला ने एक अप्रैल को थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने उसे अवैध तरीके से तलाक दे दिया था. महिला का कहना है कि जब उसने अपने पति के सामने कबूल किया कि साइबर अपराधियों ने उसके साथ 1.5 लाख रुपये की ठगी की है तो उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया.
उसकी 15 साल पहले शादी हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं। पीड़िता की पत्नी का आरोप है कि उसका पति गुजरात में रहता है और जब उसे पता चला कि साइबर धोखाधड़ी में उसके डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है तो उसने एक अप्रैल को फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया। साथ ही पत्नी को अवैध तलाक दे दिया, प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘ट्रिपल तलाक’ पर रोक लगा दी थी. इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के मूल सिद्धांतों और इस्लामी कानून शरीयत के उल्लंघन के रूप में इसे रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अगर कोई शख्स ‘तीन तलाक’ देता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है.

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