गो फर्स्ट मामले में अहम मोड़, दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने गुरुवार को बिना कोई कारण बताए इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने की जानकारी दी दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने GoFirst की विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने गुरुवार को बिना कोई कारण बताए इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष की जाये.
विमान किराए पर लेने वाली कंपनियों ने अपील की
GoFirst के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही दायर करने के बाद, एयरलाइन के पट्टेदारों ने अपने विमानों के पट्टे को समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने एक याचिका दायर कर संबंधित अधिकारियों से विमान की वापसी का निर्देश देने का अनुरोध किया है। आवेदन करने वाली कंपनियों में एक्सेप्टर इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट, ईओए एविएशन, पेमब्रोक एयरक्राफ्ट लीजिंग और एसएमबीसी एविएशन शामिल हैं।
गो फर्स्ट की दिवालिएपन की कार्यवाही को मंजूरी
दिवालियापन की कार्यवाही शुरू होने और संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक के कारण विमान प्रदाता अपने विमान वापस पाने में असमर्थ हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भी 10 मई को GoFirst की दिवाला कार्यवाही की अनुमति दी थी।