कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे करने का दिया आदेश, 20 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट

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श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में मथुरा कोर्ट ने आज विवादित स्थल के सर्वे का आदेश जारी किया. अमीन को 20 जनवरी तक नक्शे के साथ शाही ईदगाह विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी. कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन III सोनिका वर्मा की कोर्ट ने शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया. वादी के वकील शैलेश दुबे ने कहा कि हिंदू सेना द्वारा दायर मुकदमे में आदेश पारित किया गया है।

बता दें कि कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थल की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने और विवादित स्थल से राजमहल को हटाने की मांग की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की एक अदालत ने हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के अमीन सर्वेक्षण का आदेश दिया है। अमीन को 20 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देनी है।

गौरतलब है कि यह उसी तर्ज पर है, जैसा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अदालत ने आदेश दिया था। गुरुवार को इस संबंध में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और दिल्ली स्थित उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (III) जस्टिस सोनिका वर्मा की अदालत में मुकदमा दायर किया। जिसमें कहा गया था कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित मंदिर को तोड़कर ईदगाह तैयार की थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर निर्माण तक का पूरा इतिहास दरबार के सामने रखा। उन्होंने 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है।

वादी के वकील शैलेश दुबे ने कहा कि पूरा मामला आठ दिसंबर को अदालत के समक्ष रखा गया था. कोर्ट ने उसी दिन केस दर्ज कर लिया और अमीन को वास्तविक स्थिति का जायजा लेने और नक्शे के साथ एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इस संबंध में 22 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 20 जनवरी तक विवादित स्थल का सर्वे कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।

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