सीएम केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात HC से राहत नहीं, मानहानि केस
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी, दोनों ने गुजरात विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उनकी टिप्पणी मांगी थी। उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दोनों नेताओं के खिलाफ लंबित मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति समीर दवे ने कहा कि दोनों ने पहले सत्र न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वे अपने बयान दर्ज करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे। जज ने कहा, आपको हाजिर होना होगा, आप कोर्ट में पेश होने से बच रहे हैं.
क्या है पूरा मामला
इससे पहले, मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में उनकी ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ टिप्पणियों पर 11 अगस्त को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह को तलब किया था।
सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी
बाद में दोनों आप नेताओं ने मानहानि मामले में मेट्रोपोलिटन कोर्ट के समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की। हालाँकि, सत्र न्यायालय ने हाल ही में उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने यह देखने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया कि प्रथम दृष्टया उन पर मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है।