समय से पहले जिला परिषद चुनाव कराने को HC में चुनौती, पंजाब सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग
जिला परिषद चुनाव तय समय से पहले कराने की पंजाब सरकार की अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट इस याचिका पर कल सुनवाई करेगा.
श्री मुक्तसर साहिब के नरिंदर सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि जिला परिषदों का कार्यकाल अगले साल अक्टूबर तक है लेकिन सरकार इस साल दिसंबर में चुनाव कराने जा रही है.
हाई कोर्ट से अपील की गई है कि सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि सरकार का यह कदम पूरी तरह से अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है. याचिका में कहा गया कि अधिसूचना कानून के खिलाफ है.
याचिका में तर्क दिया गया कि पंजाब में सभी ग्राम पंचायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले गलत और अवैध रूप से भंग कर दिया गया था, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में आने के बाद सरकार ने अपना फैसला पलट दिया।
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