केंद्र सरकार ने इस्लामिक संगठन सिमी को अगले 5 वर्षों के लिए ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण के तहत सिमी को अगले पांच वर्षों के लिए यूएपीए के तहत एक अवैध संगठन घोषित किया गया है।’

केंद्र सरकार ने कहा है कि सिमी को भारत की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है। साल 2023 में केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी.

सिमी के सदस्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं

सिमी को पहली बार 2001 में एक अवैध संगठन घोषित किया गया था और उस पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया था। सिमी के सदस्य देश में कई आतंकी हमलों में शामिल थे। इनमें 2014 का भोपाल जेल ब्रेक, 2014 का बेंगलुरु का एम चिन्नावामी स्टेडियम ब्लास्ट और 2017 का बिहार के गया में हुआ ब्लास्ट शामिल है।

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