सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय का बड़ा अपडेट, पीएफ पर मिलेगा इतना ब्याज

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अगर आप खुद या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (जनरल पीएफ) ब्याज दर पर अपना फैसला सुना दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जीपीएफ की ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। यानी इस तिमाही में भी जीपीएफ पर पुरानी दर 7.1 फीसदी से ही ब्याज मिलेगा. यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी.

केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते हैं

आपको बता दें कि जीपीएफ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा योगदान करके इसके सदस्य बन सकते हैं। जीपीएफ खाते में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते हैं। सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं है. इस पर सरकार केवल ब्याज देती है. हालांकि, यह निवेश कर्मचारी की सैलरी के 6 फीसदी से कम नहीं होना चाहिए.

धारा 80सी के तहत करदाताओं को छूट
अधिकतम योगदान कर्मचारी के वेतन का 100% तक हो सकता है। इसमें किया गया निवेश रिटायरमेंट के समय मैच्योर होता है. कर्मचारी जीपीएफ पर लोन भी ले सकते हैं. इस टैक्स सेविंग स्कीम में करदाताओं को धारा 80सी के तहत राहत मिलती है। वहीं सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए पीपीएफ ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है. यह भी 7.1 फीसदी के पुराने स्तर पर ही बना हुआ है.

हाल ही में सरकार ने अक्टूबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं में 5 साल की आरडी योजना की ब्याज दर में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी ब्याज दर 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दी है. पीपीएफ समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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