पुराने वाहनों के लिए भी ले सकते हैं बीएच सीरीज नंबर, कैसे करें अप्लाई: पूरे देश में पुलिस नहीं रोकेगी गाड़ी

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बीएच सीरीज नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य होंगी। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बिजनेस या नौकरी के मकसद से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हुए हैं। भारत यानी बीएच सीरीज नंबर प्लेट लेने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है, हाल ही में सड़क परिवहन और राज्य सड़क मंत्रालय ने मौजूदा वाहनों के पंजीकरण को भारत श्रुख यानी बीएच सीरीज नंबर प्लेट में बदलने की अनुमति दी है। बीएच सीरीज के कवरेज को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब तक बीएच सीरीज केवल नए वाहनों के लिए एक विकल्प था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बीएच श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुझाव प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

बीएच सीरीज नंबर प्लेट को मान्यता दी गई है

अब जबकि बीएच सीरीज नंबर प्लेट की पहचान हो गई है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि इसका लाभ कौन उठा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। ऐसे में लोग मान रहे हैं कि अब एक आम आदमी भी अपनी गाड़ी में बीएच सीरीज नंबर प्लेट लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला पूरे देश में चलेगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों का चलेगा जिनकी नौकरी ट्रांसफरेबल है, या जिनकी व्यापार के उद्देश्य से बार-बार दूसरे राज्यों में जाते हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं।यात्रा करनी होगी।

इस श्रृंखला को पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया

इस श्रृंखला को 28 अगस्त 2021 को पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले यह सीरीज सेना में काम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई थी, ताकि ट्रांसफर के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही राज्य सरकार में कार्यरत उन लोगों के लिए भी यह सुविधा लागू की गई, जिनका तबादला दूसरे राज्यों में हो रहा है। इसके पीछे कारण यह था कि जिन सरकारी कर्मचारियों का तबादला दूसरे राज्य में हो जाता है, उन्हें आर्थिक नुकसान या अन्य कोई परेशानी न हो। 15 सितंबर 2021 से इंडिया सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत हुई जो देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव था।

सरकार के नए नियम के मुताबिक भारत सीरीज को पुरानी कारों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। पहले यह नंबर सिर्फ नए वाहनों के लिए उपलब्ध कराया जाता था। बीएच सीरीज नंबर कैसे प्राप्त करें बहुत आसान है। इसके लिए एक डीलर को एक विशेष फॉर्म 20 भरना होता है जिसे वाहन पोर्टल पर भरा जा सकता है। जिसमें डीलर को बताना होता है कि वाहन खरीदने वाले को इंडिया सीरीज नंबर प्लेट की जरूरत है। इसके साथ ही डीलर को खरीदार का वॉकिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वर्किंग सर्टिफिकेट के तौर पर फॉर्म 60 या आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज डीलर को पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

वाहन मालिक को करीब दो साल का टैक्स ब्योरा जमा करना होता है

बीएच या भारत सीरीज नंबर लेने के लिए वाहन मालिक को करीब दो साल का टैक्स विवरण जमा करना होता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल से एक नंबर दिया जाता है जिसे आरटीओ द्वारा नोटिफाई किया जाता है। इस प्रकार कुल 5 चरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्य पूर्ण माना जाता है।

अंत में साफ है कि एक आम आदमी चाहकर भी इस सीरीज की नंबर प्लेट नहीं ले सकता है। यह श्रंखला केवल उन सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिनका अन्य राज्यों में स्थानांतरण किया जाता है। साथ ही, यह उन निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भारत श्रृंखला है, जिनके कार्यालय चार अलग-अलग राज्यों में हैं और जिनका वहां तबादला हो चुका है।

दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिए भारत सीरीज लागू की गई है, ताकि उन्हें नियमानुसार वाहन नंबर प्लेट बदलने के लिए दूसरे राज्य में न जाना पड़े। मौजूदा नियमों के मुताबिक आप पुराने राज्य की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को दूसरे राज्य में एक साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको नंबर प्लेट बदलनी होगी, यह सुविधा उन्हें राहत देगी।

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