Paytm को आंशिक राहत: पेमेंट्स बैंक सेवाएं अब इस तारीख तक जारी रहेंगी

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम को बड़ी राहत देते हुए 15 दिनों की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी से लागू नहीं होगा, बल्कि इसे 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है. यानी 15 मार्च 2024 तक पेटीएम वॉलेट, फास्टेग और ग्राहक खातों में लेनदेन किया जा सकता है। इसके साथ ही RBI ने Paytm को लेकर FAQ भी जारी किया है.

31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सेवाओं को बंद करने के आदेश की घोषणा की, जो 29 फरवरी 2024 से प्रभावी होनी थी, लेकिन अब यह तारीख बदल दी गई है। आरबीआई ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसे लेकर 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट, पेटीएम वॉलेट, फास्टेग और टॉपअप में लेनदेन जैसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।

आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा प्रबंधित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कुछ और समय दिया जा रहा है।

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