मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज पर सीबीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 364 में से 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य

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मध्य प्रदेश फ्रॉड नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच: केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने मध्य प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 65 कॉलेजों की कार्यप्रणाली पूरी तरह से अनियमित थी और 74 कॉलेजों की कार्यप्रणाली कम अनियमित थी. इसके अलावा 169 कॉलेजों के सभी मानदंड भी उपयुक्त पाए गए हैं। इस संबंध में सीबीआई ने सोमवार (12 फरवरी) को हाई कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी. कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की कि राज्य के अधिकांश कॉलेजों में अनियमितताएं चल रही हैं.

368 नर्सिंग कॉलेज में कदाचार की शिकायत

इससे पहले राज्य के कुल 364 नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 308 कॉलेजों की जांच की थी. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने 54 नर्सिंग कॉलेजों की जांच पर रोक लगा दी है. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई जांच में 169 कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि 65 कॉलेजों में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं और 74 कॉलेजों में छोटी-मोटी अनियमितताएं सामने आई हैं। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बधेल की जनहित याचिका समेत अन्य सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विस्तारित आदेश जारी किया है.

एक कमेटी बनेगी

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति एके पालीवाल की पीठ ने अयोग्य कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर विचार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करने वाले 169 कॉलेजों को राहत देते हुए प्रबंधन और छात्रों की परीक्षा का रास्ता खोल दिया है. इसके अलावा कम अनियमितता वाले 74 कॉलेजों के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जायेगी. यह कमेटी कॉलेजों की कमियों का अध्ययन कर रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी।

65 कॉलेजों में छात्रों और संस्थानों पर हाईकोर्ट की लाल नजर

समिति अनियमित कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित करने या नहीं करने के संबंध में भी हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी. पीठ ने सख्ती से कहा कि जिन 65 कॉलेजों में पूरी तरह से अनियमितता पायी गयी है, वहां के छात्रों और संस्थानों के खिलाफ कोई नरम रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए. ऐसे कॉलेजों की मान्यता में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और निरीक्षण टीमों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

अन्य नर्सिंग कॉलेजों की जांच करायी जायेगी

हाईकोर्ट ने राज्य के बाकी नर्सिंग कॉलेजों की भी जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं. दरअसल, याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट में मामले लंबित होने के बावजूद अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को ऐसे सभी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. जिन अधिकारियों ने ऐसे कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट दी।

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