इस उम्र के लोगों को पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक कराने की जरूरत नहीं, जानें किसे मिली है छूट

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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, दरअसल पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन-कर्ज या यहां तक ​​कि टैक्स के लिए भी किया जाता है। इसी तरह, आधार कार्ड एक अनिवार्य आईडी प्रूफ है। इसका उपयोग निजी एवं सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है।

ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. लिंक करने को लेकर सरकार की ओर से कई बार डेडलाइन भी दी गई. आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पैन कार्ड लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर सकते

कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं होती है. इनमें 80 साल से अधिक उम्र के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम के अनुसार, जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उन्हें अपने पैन कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।

पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर क्या होगा?

जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। यदि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, तो पैन कार्ड स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। यानी इसका इस्तेमाल दस्तावेज़ के तौर पर नहीं किया जा सकता. इसके अलावा कुछ वित्तीय लेनदेन पर भी रोक रहेगी.

अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते। इसके अलावा बैंक-कर्ज से जुड़े वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है. यहां तक ​​कि कुछ सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता है.

पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए आयकर विभाग में जाकर 1000 रुपये विलंब शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है।

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