उन्नाव रेप पीड़ित केस पर जाने चीफ जस्टिस ने क्या दिया आदेश
उन्नाव रेप पीड़ित केस उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है। हादसे में बुरी तरह से घायल होने से कुछ दिन पहले उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। परिवार ने रेप के आरोपियों से परिवार की जान को खतरा बताया था। लेकिन इस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लाया ही नहीं गया। इसी वजह से चीफ जस्टिस नाराज हो गए हैं। उन्होंने बड़ा आदेश दे दिया है।
जानें चीफ जस्टिस का आदेश
पीड़ित परिवार की ओर से चिट्ठी मिलने की बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गई। इसके बाद रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई है। मीडिया में चिट्ठी का जिक्र होते ही कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग से पूछ लिया है कि आखिर उनके पास ये चिट्ठी क्यों नहीं पहुंची। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि यह चिट्ठी कब सुप्रीम कोर्ट आई, कैसे आई और इसमें क्या मांग की गई है।
12 जुलाई को लिखी गई थी चिट्ठी
परिवार वालों ने यह चिट्ठी 12 जुलाई को लिखी थी। इस चिट्ठी में आरोपियों की ओर से धमकी भरे वीडियो भी संलग्न थे। इसमें रेप पीड़िक की मां ने कोर्ट से ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नोटिस जरूर जारी किए थे। अब ये मामला सीधा चीफ जस्टिस ने संज्ञान में ले लिया है। आपको बता दें कि बीते रविवार को ये हादसा हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।