इंडिया अलायंस के नेता मीटिंग के लिए मुंबई पहुंच रहे थे, तभी पुलिस को धमकी भरा फोन आया- 2 पाकिस्तानी ताज होटल पर बम फेंकने वाले हैं

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इंडिया अलायंस की पहली बैठक गुरुवार को मुंबई में हुई. जैसे ही सभी वीआईपी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, मुंबई पुलिस कंट्रोल को एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि मुंबई के ताज होटल में बम धमाका होने वाला है. दरअसल, मुंबई की अधिकतम पुलिस फोर्स वीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात थी, वहीं इस तरह की कॉल से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एक अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले ने कहा कि दो पाकिस्तानी समुद्र के रास्ते भारत आ रहे हैं और शहर के ऐतिहासिक ताज होटल को उड़ाने जा रहे हैं।

गोंडा जिले में दर्ज है नंबर, आरोपी हिरासत में

इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की तो पता चला कि जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था वह नंबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रजिस्टर्ड था. इसके बाद कॉल करने वाले की लोकेशन मुंबई के सांताक्रूज इलाके में पाई गई और फिर क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर दया नायक और उनकी टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। फोन करने वाले का नाम जगदंबा प्रसाद सिंह, उम्र 36 साल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(1)(बी) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आगे की जांच कर रही है कि कॉल किस वजह से आई होगी।

2008 में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था.

आपको बता दें कि मुंबई के कोलाबा इलाके में ताज होटल 2008 में शहर में हुए आतंकी हमले का मुख्य निशाना था। होटल को पहले भी इसी तरह की धमकी भरी कॉलें मिली थीं। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए और कई सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने ताज पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, सीएसएमटी रेलवे स्टेशन, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस यहूदी सामुदायिक केंद्र, मेट्रो सिनेमा, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और सेंट जेवियर्स कॉलेज के पीछे एक गली में आठ सिलसिलेवार हमले किए।

हमले के बाद 26 नवंबर को शुरू हुआ आतंकवाद विरोधी अभियान 29 नवंबर तक जारी रहा. पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकी हमले में 166 निर्दोष लोग मारे गए और कम से कम 300 घायल हो गए। अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, उसके बाकी 9 साथी मारे गये. 4 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने कसाब को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के लिए मौत की सजा सुनाई। उन्हें 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई।

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