सुरक्षा मुद्दे पर DGCA की सख्त कार्रवाई: एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना
देश की सबसे कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कॉकपिट में अनधिकृत पहुंच की घटनाओं के कारण यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया था. साथ ही डीजीसीए की आवश्यकताओं और ओईएम दिशानिर्देशों के अनुसार अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को संशोधित करने का भी निर्देश दिया।
Tail strike incidents: Regulator DGCA imposes Rs 30 lakh penalty on IndiGo over "systemic deficiencies"
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— ANI Digital (@ani_digital) July 28, 2023
हाल ही में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइंस से कॉकपिट में लोगों के अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ पायलटों और केबिन क्रू को संवेदनशील बनाने के लिए कहा था। डीजीसीए ने यह भी चेतावनी दी कि अनधिकृत कॉकपिट प्रवेश के संबंध में लागू विनियमन का अनुपालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि डीजीसी ने यह कदम एयर इंडिया फ्लाइट में हुई दो घटनाओं के बाद उठाया है। जिसमें उड़ान के दौरान अनाधिकृत लोगों को कॉकपिट के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी. अपनी सलाह में, डीजीसीए ने सभी सूचीबद्ध एयरलाइनों के संचालन प्रमुखों से उचित तरीकों से कॉकपिट में किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कहा। डीजीसीए के सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, अनधिकृत व्यक्तियों को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करना प्रवेश नियमों का उल्लंघन है।