सिनेमा हॉल पॉपकॉर्न-समोसा होंगे सस्ते, लेकिन गेमिंग का शौक होगा महंगा, जीएसटी काउंसिल की बैठक के ये बड़े फैसले
आज 11 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है.
अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको इस पर 28 फीसदी जीएसटी देना होगा. हालाँकि, अगर आप सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न और समोसा खरीदते हैं, तो आपको यहां राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल ने इस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है. वहीं, आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों ने बिना पूर्व चर्चा के जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत शामिल करने पर चिंता जताई है।
आज 11 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है. ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी दर की प्रभावी तिथि जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू की जाएगी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यहां आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी के दौरान अर्जित पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।”
मूवी हॉल में पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक सस्ते मिलेंगे
परिषद में सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर भी चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि टिकट के साथ खाद्य सामग्री बेचे जाने पर लागू दरें एक समान होनी चाहिए। काउंसिल ने घोषणा की थी कि सिनेप्लेक्स के अंदर रेस्तरां पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, जो पहले 18 प्रतिशत था।
जीएसटी काउंसिल में इस संबंध में बड़ा फैसला भी लिया गया है
जीएसटी परिषद ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी के दौरान उत्पन्न होने वाली पूरी राशि पर 28% की दर से कर लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डिनुटुक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष औषधीय खाद्य उत्पाद (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है।
यह सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को जुए और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य न माना जाए।
महाराष्ट्र के वन और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कौशल के खेल और मौके के खेल के बीच अंतर करने की अवधारणा को नहीं अपनाने का फैसला किया है।
इन तीनों खेलों पर पूरी रकम पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इसके अलावा जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
जीएसटी परिषद ने निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी निर्णय लिया है।