3 महीने बाद पहली बार घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, बिना जमानत के हाईकोर्ट से मिली राहत
आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए घर जाने की इजाजत दे दी गई है.
तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर पर अपनी पत्नी और परिवार से मिल सकेंगे. हालांकि इस दौरान वह हिरासत में ही रहेंगे।
मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी का शनिवार तक का मेडिकल रिकॉर्ड भी मांगा है. सिसोदिया की पत्नी ‘मल्टीपल स्क्लेरोसिस’ नाम की बीमारी से पीड़ित हैं. सिसोदिया, जिन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, घर पर परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिल पाएंगे। वे इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे और मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे।
बता दें कि ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है. ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। सिसोदिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वे आबकारी विभाग के प्रभारी भी थे।
गुरुवार (1 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस बीच, सिसोदिया के वकील ने कहा था कि जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी, तो नीति वापस ले ली गई, जिससे नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया कि 10 साल पहले लागू नीति के तहत ऐसे इलाकों में दुकानें खोली गईं।