टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को टी-सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार के खिलाफ दायर बलात्कार की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता अब मामले को खारिज करने के लिए सहमति दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।बता दें कि एक महिला मॉडल ने भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की सहमति दी थी।
जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की पीठ जुलाई 2021 में भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी को रद्द करने की कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस बीच, पीठ ने कहा, “जैसा कि पार्टियां सहमत हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हमें प्राथमिकी की सामग्री, दर्ज किए गए बयानों की जांच करनी होगी।” “यह देखना होगा कि अपराध जघन्य था या नहीं। यह संबंध सहमतिपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं। एक ही समय पर कोर्ट मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2023 की तारीख दी है.
साथ ही, मामले में कुमार की ओर से पेश वकील निरंजन मुंदरगी ने 2017 में अदालत में तर्क दिया कि 2017 में कथित बलात्कार की घटना के लिए जुलाई 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने बी-सारांश रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जमा करा दी है। अप्रैल 2022 में मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस की बी सारांश रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जबकि हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान प्राथमिकी, महिला शिकायतकर्ता के मामले को खारिज करने पर सहमति जताने वाले हलफनामे और मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित आदेश की जांच की. पीठ का तब विचार था कि सामग्री यह नहीं दिखाती है कि आरोपी और महिला के बीच संबंध सहमति से बने थे।