नोएडा के 90 निजी स्कूलों पर कोरोना काल में मनमानी फीस वसूलने वाले 1-1 लाख का जुर्माना

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नोएडा के निजी स्कूलों पर डीएम मनीष कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है. हाल ही में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को कोरोना काल में ली गई फीस का 15 फीसदी अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया था. इस आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर जिले के डीएम ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें जिले के कई नामी स्कूल शामिल हैं। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी फीस वसूल की थी। इसके खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसके तहत स्कूलों को फीस वापस करने का आदेश दिया गया था. हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान ली गई फीस का 15 फीसदी अभिभावकों को वापस करना होगा.

कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल शिक्षण शुल्क के अलावा किसी अन्य शुल्क की मांग करने के हकदार नहीं हैं। ऐसे में जो छात्र उसी स्कूल में आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मौजूदा फीस में सेटलमेंट के बाद, जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं, उनकी फीस वापस करने का आदेश दिया गया है.

कोर्ट के आदेश के बावजूद गौतमबुद्ध नगर जिले के कई स्कूलों में न तो अभिभावकों की फीस वापस की गई और न ही फीस का समायोजन किया गया. नोएडा के डीएम ने अब इन स्कूलों की पहचान कर ऐसे स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है.

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