Minor Driving Penalties: खबरदार! इन बच्चों को कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वरना….

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Minor Driving Penalties: भारत में दुर्घटनाओं की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ट्रैफिक को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। इस बीच सरकार अब नाबालिगों को गाड़ी चलाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

अगर आप अपने बच्चे को बाइक, कार चलाने देते हैं तो अब सीधे माता-पिता पर कार्रवाई की जा रही है. अब 18 साल से कम उम्र का बच्चा बाइक, कार चलाते पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता पर कार्रवाई की जा रही है। जानिए क्या कहता है ये ट्रैफिक नियम विस्तार से।

नियम क्या है?

16 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को बिना गियर के लाइसेंस दिया जाता है। लिहाजा ये बच्चे सिर्फ एक्टिवा व अन्य स्कूटी आदि चला सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि बिना गियर वाला स्कूटर है। बिना गियर वाला वाहन मतलब 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन। और 16 से 18 साल के बीच का बच्चा इसे चला सकता है।

सजा क्या है?

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में कई प्रावधान हैं, जो बेहद सख्त हैं और उनमें से एक नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने से संबंधित है। यदि कोई नाबालिग दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. साथ ही माता-पिता और वाहन मालिकों दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

यदि कोई नाबालिग गियर, कार या दुपहिया आदि वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो ड्राइविंग श्रेणी प्राप्त नहीं होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इतना ही नहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो 25 साल की उम्र से पहले बच्चे का लाइसेंस नहीं बनेगा. वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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