31 मार्च से पहले पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो होगा नुकसान, जानें कैसे लिंक करें
आधार कार्ड पैन कार्ड जोड़ना जरूरी है। अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो सारे दस्तावेज बेकार हो जाएंगे। आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो 31 मार्च के बाद यह बेकार हो जाएगा। अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत पैन कार्ड को आधार से अपडेट करा लें। नहीं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने के बाद आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, तो आइए जानते हैं पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें
- स्टेप 1: सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें।
- स्टेप 2: इसके बाद कॉल के दौरान आईवीआर मेन्यू ऑप्शन में जाएं। इसके बाद राइट मेन्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- स्टेप 3: इसके बाद कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव से संपर्क करें।
- चरण 4: फिर कार्यकारी को बताएं कि आप आधार को पैन कार्ड से जोड़ना चाहते हैं।
- स्टेप 5: इसके बाद कस्टमर केयर वेरिफिकेशन के लिए कुछ सवाल पूछेगा।
- स्टेप 6: उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर दिखाना होगा।
- स्टेप 7: इसके बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर और वेरिफिकेशन कॉल खुद मिल जाएगी। अगले 7 दिनों में पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया जाएगा।
- नोट:- सभी बैंकों के अलग-अलग बैंकिंग और हॉटलाइन आईवीआर विकल्प हैं।
जानिए पैन के साथ आधार को ऑनलाइन कैसे अपडेट करें
- स्टेप 1: सबसे पहले incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
- स्टेप 2: इसके बाद ‘क्विक लिंक’ सेक्शन में जाएं। स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और फिर लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: इसके बाद अपना नाम रजिस्टर करें। इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर डालें।
- स्टेप 4: इसके बाद वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- चरण 5: जारी रखें पर क्लिक करें।
- स्टेप 6: इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- स्टेप 7: इसके बाद आपको कुछ पेनाल्टी देकर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा