सेम सेक्स मैरिज: क्या भारत में भी मिलेगी इसे मान्यता? समलैंगिक विवाह पर ‘सुप्रीम कोर्ट’ में सुनवाई आज

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सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 6 जनवरी को सेम-सेक्स मैरिज पर सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएएस नरसिम्हा की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले में केंद्र से जवाब मांगा है. इसके समर्थक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इसे भारत में मान्यता दी जाए। हाल ही में सदन में इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय समाज समलैंगिक विवाह के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे पूरी तबाही होगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से 2018 में समान-सेक्स सेक्स को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन शादी को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इसे दुनिया के 32 देशों में मान्यता मिल चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें समान-लिंग विवाहों को मान्यता देने के लिए उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की दो सदस्यीय बेंच इस पर सुनवाई करेगी.

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली दो याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था। साथ ही पिछले साल 25 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दो समान-सेक्स जोड़ों द्वारा अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह के अधिकार को लागू करें और अपने विवाह को पंजीकृत करें।

29 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने समलैंगिक विवाह पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय समाज समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 180 करोड़ लोगों की आस्था पर दो जज एक साथ फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह का कानून बनाया गया तो यह पूरी तरह से विनाश की ओर ले जाएगा।

आपराधिक यौन अपराध

आपको बता दें कि इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जो 2018 में सर्वसम्मति से समान लिंग के लिंग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाली संविधान पीठ का भी हिस्सा थी, ने पिछले साल नवंबर में केंद्र को नोटिस जारी किया था. और अटॉर्नी जनरल की मदद मांगी। आवेदनों के निस्तारण में भारत के आर वेंकटरमणी। 6 सितंबर, 2018 को एक सर्वसम्मत फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक निजी स्थान पर समान-लिंग या विषमलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने को आपराधिक करार दिया, जिससे ब्रिटिश-युग के दंडात्मक कानून का एक हिस्सा खत्म हो गया। जिसने उन्हें समानता और सम्मान के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के आधार पर एक अपराध घोषित किया।

जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में नोटिस जारी किया था, उनमें LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर) लोगों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का मौलिक अधिकार बनाने की मांग की गई थी। के लिए पूछा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की लैंगिक-तटस्थ तरीके से व्याख्या करने की मांग वाली याचिकाओं में से एक, जहां किसी व्यक्ति के साथ उनके यौन अभिविन्यास के कारण भेदभाव नहीं किया जाता है।

32 देशों में कानूनी, 22 साल पहले बना था पहला कानून

बता दें कि अमेरिका समेत दुनिया के 32 देशों में गे मैरिज लीगल है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, नीदरलैंड और अमेरिका समेत कुल 32 देश शामिल हैं। पहला कानून वर्ष 2001 में नीदरलैंड की तत्कालीन सरकार द्वारा लागू किया गया था।

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