इसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर! ऐसी आय पर टैक्स देय नहीं होगा

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नया साल लोगों के लिए नई उम्मीदों से भरा भी होगा। वहीं इस साल लोग अपने जीवन में कुछ नया जरूर करेंगे। वहीं इस साल लोग अपनी कमाई और बचत को बढ़ाने के उद्देश्य से काफी काम करने वाले हैं। साथ ही नए साल में कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए, ये बातें किसी नए साल के तोहफे से कम नहीं होती हैं और इन्हें जानकर आप भी नए साल को शानदार बना सकते हैं।

आयकर

वास्तव में, देश में जिस किसी की भी कर योग्य आय है, उसे आयकर का भुगतान करना होगा। अतः सरकार की आय पर कर लगाया जाता है, जिससे सरकार द्वारा रोजगार कार्यक्रम सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा सकें। वहीं, विभिन्न विभागों में लाखों कर्मचारी हैं, जिनका वेतन और प्रशासनिक खर्च सरकार वहन करती है।

इनकम टैक्स स्लैब

देश के प्रत्येक नागरिक को आयकर देना आवश्यक है, जिसकी आय टैक्स स्लैब के अनुसार कर योग्य है। हालांकि कुछ लोगों को यह रियायत भी मिली है। अगर किसी व्यक्ति की आय टैक्स स्लैब के अनुसार आय नहीं है, तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार, यदि नई कर व्यवस्था के अनुसार आयकर देय है, तो 2.5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा।

इनकम टैक्स स्लैब रेट

वहीं अगर वित्त वर्ष 2021-22 में 60 साल से कम उम्र के लोग और एचयूएफ पुराने टैक्स सिस्टम के जरिए टैक्स देते हैं तो उन्हें भी 2.5 लाख रुपये सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स चुका रहे हैं, ऐसे लोगों को 3 लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को 5 लाख रुपए सालाना आय पर टैक्स नहीं देना होगा।

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