ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये 4 चीजें, बेइज्जती करने पर सीधे जाएंगे जेल; देना होगा भारी जुर्माना

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ट्रेन से यात्रा करते समय हम अक्सर बसों और फ्लाइट की तुलना में अधिक सामान ले जाते हैं। हालांकि, अगर आपका सामान बहुत ज्यादा नजर आ रहा है तो टीटीई आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। ट्रेन में यात्रा करते समय 3 सामान ले जाना सख्त वर्जित है। अगर टीटीई को चेकिंग के दौरान इनके बारे में पता चला तो सीधा कारावास और भारी जुर्माना अलग से देना होगा। आइए जानें कौन सी हैं वो 4 चीजें, जिन्हें हमें ट्रेन में कभी नहीं ले जाना चाहिए।

अम्ल

ट्रेनों में एसिड की बोतलें ले जाना सख्त वर्जित है। अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है. इस धारा के तहत तेजाब की बोतल ले जाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ट्रेन में ऐसी गलती न करें।

चूल्हा या गैस सिलेंडर

कहीं और काम करने वाले लोग अक्सर घर लौटने पर अपना चूल्हा और सिलेंडर साथ ले जाते हैं। रेलवे एक्ट के तहत ट्रेनों में गैस सिलेंडर और चूल्हा ले जाना गैरकानूनी है. यदि कोई ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करता है, तो रेलवे की पूर्व अनुमति लेने के बाद ही खाली सिलेंडर लिया जा सकता है। फुल सिलिंडर मिलने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।

आतिशबाजी

ट्रेनों (भारतीय रेलवे) में पटाखे सख्त वर्जित हैं। पटाखों के विस्फोट से ट्रेनों में आग लग सकती है और हताहत हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में पटाखे ले जाते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. उसे भारी जुर्माना और कैद की सजा हो सकती है। तो आप भी कभी भी ऐसी गलती न करें और ट्रेन में पटाखे लेकर जाएं।

हथियार, शस्त्र

आप ट्रेन (भारतीय रेलवे) में लाइसेंसी हथियारों के अलावा तलवार, चाकू, भाला, खंजर, राइफल या कोई अन्य घातक हथियार नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर रेलवे एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आप पर तुरंत मुकदमा चलाया जा सकता है। जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप ऐसे हथियारों से दूर ही सफर करें

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