हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन अवैध, उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल

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हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। 4 साल के दौरान राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन के 127 मामले सामने आए हैं।

जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने हरियाणा धर्म परिवर्तन रोकथाम नियम 2022 के खिलाफ कानून लागू किया। जिसे अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे. अदालत पीड़ित और अभियुक्त की आय को ध्यान में रखते हुए रखरखाव और अभियोजन लागत के आदेश जारी कर सकेगी। अगर जबरन धर्मांतरण के बाद बच्चा पैदा होता है और महिला या पुरुष शादी से संतुष्ट नहीं होते हैं तो दोनों कोर्ट की शरण ले सकेंगे. कोर्ट आदेश देगी कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए दोनों को भरण-पोषण की राशि देनी होगी।

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