बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 लाख का जुर्माना लगाया

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उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद नेता मुख्तार अंसारी को आज एक अदालत ने 16 साल पुराने गैंगेस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. भीम सिंह को इस मामले में 10 साल की सजा भी हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई पूरी की थी. गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। इस मामले में जिरह कुछ दिन पहले ही पूरी हुई थी।

1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. गाजीपुर में दो, वाराणसी में दो और चंदौली में एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 5 मामले दर्ज किए गए। 11 गवाहों की गवाही, जिरह और जिरह के साथ 12 दिसंबर को मामले का समापन हुआ। इसके बाद 15 दिसंबर को फैसले की सुनवाई की तारीख तय की गई. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने 12 दिसंबर को कहा, ‘मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह के खिलाफ 1996 में दर्ज गैंगस्टर केस, जो लंबे समय से अदालत में लंबित था, का फैसला 25 नवंबर को होना था, लेकिन अचानक से विद्वान पीठासीन अधिकारी का तबादला एवं नवीन पीठासीन अधिकारी के आने के बाद प्रतिदिन सुनवाई हुई और 12 दिसंबर को बहस समाप्त हुई.

मुख्तार अंसारी पर गैंग के पांच आरोप हैं

राजेंद्र सिंह हत्याकांड कांड संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी। वशिष्ठ तिवारी उर्फ ​​माला गुरु हत्याकांड संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना गाजीपुर। अवधेश राय हत्याकांड कांड संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी। आरक्षक रघुवंश सिंह हत्याकांड संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बल पर हुए जानलेवा हमले में रघुवंश सिंह की मौत हो गई। कांड संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर में एडिशनल एसपी व अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में 192/96 धारा 3(1) एक अन्य मामला कोतवाली यूपी गाजीपुर थाने का है.

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