ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लगेगा 28% टैक्स: वित्त मंत्री पेश करेंगे बिल

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जैसा कि आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, केंद्र सरकार लोकसभा में दो विधेयक पेश करेगी, अर्थात् केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2023

केंद्रीय कैबिनेट ने दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन से घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लगाने की अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह, राज्यों को भी अपने व्यक्तिगत जीएसटी कानूनों में अलग से संशोधन करना होगा। यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो नई कर व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी जैसा कि इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत लेवी 1 अक्टूबर से लागू होगी और छह महीने तक इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो कर संरचना में बदलाव किया जाएगा।

28 प्रतिशत टैक्स की आलोचना की गई

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो बिल पेश करेंगी और सदन की कार्यवाही जारी रहेगी तो दोनों बिलों को पास कराने की भी कोशिश करेंगी. गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में कमी की मांग को लेकर गेमिंग उद्योग की ओर से लगातार प्रतिनिधित्व के कारण जीएसटी परिषद की एक महीने में दो बार बैठक हुई। जीएसटी की 50वीं काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के फैसले की गेमिंग इंडस्ट्री ने आलोचना की थी, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए

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