खुली पार्किंग पर 18% GST से फ्लैट खरीदारों के लिए घर खरीदना और महंगा हो जाएगा

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कार पार्किंग भी घर खरीदारों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। जब कोई घर खरीदता है तो बिल्डर खुली और बंद कार पार्किंग के लिए अलग से शुल्क लेते हैं। अगर आप फ्लैट खरीदार हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। फ्लैट खरीदारों के लिए चौंकाने वाली खबर। फ्लैट खरीदारों को भी कार पार्किंग खरीदने के लिए अधिक भुगतान करना होगा।

एएएआर (अपीलीय प्राधिकरण ऑफ एडवांस रूलिंग्स) की पश्चिम बंगाल खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले के फैसले को बरकरार रखा। एएएआर की पश्चिम बंगाल खंडपीठ ने पाया कि कार पार्क को बेचने या उपयोग करने का अधिकार स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं है। इसलिए इसे संयुक्त आपूर्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ऐसे में इस पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। दरअसल, एएएआर का फैसला ईडन रियल एस्टेट की अपील पर आया है। यानी घर खरीदना आपके लिए और महंगा हो जाएगा। कार पार्किंग पर जीएसटी का बोझ फ्लैट खरीदारों को प्रभावित करेगा।
दरअसल, अप्रैल 2019 से बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर 5 फीसदी सीएसटी लगाया जा रहा है. लेकिन अब से सभी चल रही परियोजनाओं पर, बिल्डर के पास 12% जीएसटी इनपुट क्रेडिट के साथ पुरानी जीएसटी दर पर भुगतान करने का विकल्प होगा। यानी, इसका मतलब है कि इनपुट पर चुकाए गए टैक्स को सेट ऑफ किया जा सकता है।

इस फैसले के बाद फ्लैट खरीदारों पर बोझ बढ़ने वाला है. ऐसे में लोग या तो बिना कार पार्किंग वाला फ्लैट खरीद लेंगे या फिर फ्लैट खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाएंगे। बिना पार्किंग के फ्लैट खरीदना और मुश्किलें पैदा करेगा। प्राइस वॉटरहाउस की प्रिंसिपल अनीता रस्तोगी ने कहा कि इस फैसले का असर घर खरीदारों पर पड़ेगा। खासकर उन खरीदारों पर जो पार्किंग वाले घर खरीदते हैं।

गौरतलब हो कि साल 2020 में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MAHA-RERA) ने फ्लैट बायर्स के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया था, जिसके मुताबिक बिल्डर ओपन कार पार्किंग के लिए होम बायर्स से अलग से चार्ज नहीं ले सकते, अगर कार पार्किंग है बंद किया हुआ। अगर हां तो बिल्डर्स अलग से चार लाख तक की वसूली कर सकते हैं। महरेरा ने कहा कि चूंकि ओपन कार पार्किंग कॉमन एरिया में आती है, इसलिए बिल्डर द्वारा अलग से चार्ज लेना गलत है।

 

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