1 अप्रैल बदल रहे है सरकार की इस पेंशन योजना के नियम
जैसाकि आप सभी जानते है, कि 1 अप्रैल यानी फाइनेंशियल ईयर नजदीक आ रहा है, तो इसी 1 अप्रैल से सरकार की एक बड़ी स्कीम में बदलाव होने जा रहा है, तो ये बदलाव कौन सी स्कीम में होगा। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे, तो चलिए जानते है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, कि 1 अप्रैल से ये बड़ा बदलाव सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में होने जा रहा है। दरअसल इस स्कीम में खाता खुलवाने वालों को टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सरकार ने एनपीएस को पीपीएफ की तरह EEE यानी एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट का दर्जा दिया है, और साथ ही NPS के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। इससे पहले यह 10 फीसदी था। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी ही रहेगा, और आपको बता दें, कि अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है।
हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी ही रहेगा, और आपको बता दें, कि अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है।