‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी की याचिका पर शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है. राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की. इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
पूर्णेश मोदी ने अपने जवाब में क्या कहा?
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा, ”राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं है, उनका व्यवहार अहंकार से भरा है. बिना किसी कारण पूरे वर्ग का अपमान करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद भी उन्होंने अहंकारपूर्ण बयान देना जारी रखा। सिर्फ संसद की सदस्यता बचाने के लिए निलंबन का कोई आधार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया
इससे पहले 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था.
न्यायमूर्ति बीआर गावी और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया और उन्हें हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। इसके साथ ही राहुल की सजा पर रोक लगाने से जुड़े मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
पूर्णेश मोदी की शिकायत पर राहुल गांधी को सज़ा हुई
गौरतलब है कि पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामले में कांग्रेस नेता को 23 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा. सजा के कारण राहुल गांधी को अपनी संसदीय सीट गंवानी पड़ी. अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी.